शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा

भागलपुर, 09 जून (हि.स.)। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-02 ने अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मंगलवार को अभियुक्त पुलिस पासवान को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष उत्पाद वाद संख्या 2876/2024 और मोजाहिदपुर थाना कांड संख्या 178/2024 में सुनाया गया।

उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई 2024 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की टाटा जेस्ट कार से अवैध शराब की खेप बायपास की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बाल्टी कारखाना चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की कुल 15.800 लीटर विदेशी शराब और 600 एमएल देशी शराब बरामद की गई। इसके बाद शराब और वाहन को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पुलिस पासवान को दोषी करार दिया, जबकि सह-अभियुक्त मनोज पासवान और डेजी देवी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी पुलिस पासवान को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने प्रभावी बहस प्रस्तुत किया।

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