आरोपी मोहन सिंह जामवाल को धारा 355 बीएनएस 2023 के तहत सामुदायिक सेवा करने का निर्देश

जम्मू, 20 नवंबर (हि.स.)। जानीपुर पुलिस की समुदाय-केंद्रित न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के एक उल्लेखनीय उदाहरण में एक आरोपी मोहन सिंह जामवाल पुत्र रणजीत सिंह निवासी जेएमसी 534 टॉप शेरखानिया को धारा 355 बीएनएस 2023 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है और सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है। वन मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत में पेश की गई एक शिकायत/इस्तिगासा यू/एस 355 बीएनएस 2023 के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया और दो दिनों के लिए शाम 04:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक सामुदायिक सेवा करने की सजा दी गई जिसमें पटोली पार्क जम्मू की सफाई और झाडू लगाना शामिल है।

जानीपुर पुलिस का यह अभिनव दृष्टिकोण केवल सजा के बजाय पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के साधन के रूप में सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करता है। आरोपी को सामुदायिक सेवा में शामिल करके पुलिस का लक्ष्य जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और समाज की बेहतरी में योगदान देना है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

   

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