आठ वर्ष पुराने चरस बरामदगी के मामले में आरोपित दोषमुक्त

नैनीताल, 5 मार्च (हि.स.)। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नैनीताल के न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने अक्टूबर 2017 में पुलिस द्वारा 115 ग्राम चरस के साथ पकड़े गये एक आरोपित को दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

अभियोजन के अनुसार 30 अक्टूबर 2017 को थाना काठगोदाम पुलिस की उप निरीक्षक श्वेता नेगी ने वाहनों की जांच के दौरान एक कार से बदहवास तरीके से उतरकर आई महिला सरोज पलड़िया ने बताया कि कार चला रहा उसका पति लोकेश पलड़िया पुत्र मनोहर दत्त पलड़िया निवासी ग्राम बानना तहसील भीमताल उसे मारना चाहता है। इस पर वाहन व लोकेश पलड़िया की जांच करने पर उसके पास से 115 ग्राम चरस और 12 बोर के 7 कारतूस बरामद हुए। अलबत्ता पुलिस के अनुसार इस मामले में मौके के किसी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी थी।

मामले में आरोपित लोकेश पलड़िया के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट यानी स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आगे न्यायालय में जिरह के दौरान कई मामलों में गंभीर विरोधाभास नजर आया, साथ ही अभियोजन की कथित चरस के सफेद थैले अथवा पॉलीथीन की पन्नी के भीतर होने पर भी संदेह साफ नहीं कर पाया। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं से दोषमुक्त घोषित कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

   

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