31 मार्च तक प्रथम किश्त जमा करवाने पर ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों को मिलेगी ब्याज एवं पेनल्टी में छूट

जयपुर, 23 जनवरी (हि.स.)। जेडीए द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेशों की अनुपालना में ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से प्रथम किस्त 31 मार्च तक जमा करवाने पर ब्याज एवं पैनल्टी में छूट मिलेगी।

जेडीसी आनन्दी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटियों को चार त्रैमासिक किस्तों में ब्याज एवं पैनल्टी में छूट के साथ राशि जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह छूट प्रथम किस्त 31 मार्च तक जमा की शर्त पर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा आवंटन पत्र जारी करने एवं बिना ब्याज व शास्ति की राशि जमा कराने के लिए बार-बार जेडीसी से निवेदन किया गया। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा एक माह में प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देशों के फलस्वरूप ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

   

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