
जींद, 14 मई (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी को बीस साल की कैद तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र गांव के एक व्यक्ति ने 31 दिसंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया की 30 दिसंबर रात उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। उचाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर गांव खापड़ निवासी राकेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने राकेश के खिलाफ यौन शोषण तथा छह पाक्सो एक्ट की धारा और जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने राकेश को बीस साल का कारवास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा