नगरीय निकाय क्षेत्रों में नौ से 11 फरवरी तक शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध

धमतरी, 6 फ़रवरी (हि.स.)। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत जिले में आगामी 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नम्रता गांधी ने 11 फरवरी से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक याने कि नौ से 11 फरवरी तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी देशी मदिरा दुकानों में शराब बिक्री बंद रहेगा।

देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, विदेशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान कम्पोजिट, सीएस- 2(ग-अहाता), सीएस-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफएल 1 (ख-अहाता), मद्य भांडागार धमतरी, एफएल 3 होटल बार एवं एफएल 4 क व्यावसायिक क्लब को बंद करने के आदेश जारी किया है। उन्होंने छग आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने नगरपालिक निगम धमतरी की देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान धमतरी मेन, सुंदरगंज, दानीटोला, बठेना वार्ड, नवागांव वार्ड, नहरनाका, हटकेशर वार्ड, सोरम, प्रीमियम शॉप और एफएल 3 हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार रूद्री रोड धमतरी, एफलएल 3 फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट बार बस्तर रोड, धमतरी तथा एफएल 4-क व्यवसायिक क्लब द रायले रिम्मीज सोशल क्लब रूद्री रोड एवं मद्य भाण्डागार धमतरी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत कुरूद स्थित देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान, एफएल 3 कुरूद इन रेस्टोंरेंट एवं बार, देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकान मगरलोड, भखारा, आमदी और नगरी को बंद रखने के निर्देश कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर ने आबकारी अमले को निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में मदिरा के अवैध धारण, विक्रय, परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

   

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