कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष

देहरादून, 3 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, नई आबकारी नीति, ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा, एकल महिला स्वरोजगार योजना और राज्य संपत्ति नियमावली समेत कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में कुल 17 विषय आए। सरकार ने राज्य में यूपीएस पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी अपने सुविध अनुसार यूपीएस पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। सरकार ने चीनी मिलों का मूल्य घोषित कर दिया हैं। वरिष्ठ अधीक्षक कारागार व मुख्य व्यवस्था अधिकारी राज्य सम्पत्ति की नियमावली बनाई गई है। कार्मिक विभाग अहकारी सेवा स्थिलीकरण का सभी कर्मचारियो को लाभ मिलेगा, महिलाओ को लोन सब्सिडी मिलेगी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मिनिस्ट्रीयल सेवा में 13 कनिष्ठ सहायक के पद का सृजन, 240 पद स्टॉम्प और निबंधक विभाग में 29 नए पद सृजित किए गए। कैबिनेट ने अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को लेकर नियमावली को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक के दौरान पहाड़ में ट्राउट को प्रोत्साहन करने के लिए 200 करोड़ की योजनाओ को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोला, कोसी, दाबका व नंधौर नदियों के खनन क्षेत्रों में सुरक्षा, सीमांकन, लाभांश की दरों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं के बाद तीन साल के पालीटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है।

बैठक में गन्ना का न्यूनतम मूल्य घोषित किया गया। अगेती प्रजाति 375 प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति 365 प्रति क्विंटल खदीदा जाएगा। चालू पिराई 2024-25 काे यथावत रखने काे मंजूरी दी गई है और राज्य संपत्ति के समूह ख और ग की नियमवाली को हरी झंडी देने के साथ ही उधमसिंहनगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को देने की स्वीकृति दी गई। कुमाऊं क्षेत्र की कोसी, गोला और दाबका नदियों के खनन रॉयल्टी शुल्क में कैबिनेट द्वारा संशोधन करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया,

जो वर्तमान में 15 पैसे से 45 पैसे प्रति टन और तुलाई 0.07 से 0.05 प्रति टन की गई है।

इसके अलावा लाभार्थी और परिचालन लागत को 4.9 से 4.56 प्रति टन किए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।

बैठक में उत्तराखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चत्तम वेतनमान व अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर वेतनमान के नये पद सृजित होने के दृष्टिगत उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किये जाने व पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के निर्णय को मंजूरी मिली है।

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal

   

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