अब 'विवाद से विश्वास योजना' के तहत 30 अप्रैल तक घोषित कर सकेंगे बकाया टैक्स

नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि अधिसूचित कर दी है। अब 'विवाद से विश्वास योजना' के तहत 30 अप्रैल तक बकाया टैक्स घोषित किया जा सकेगा।

सीबीडीटी के मुताबिक यह अधिसूचना वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (एल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।

उल्‍लेखनीय है कि विवाद से विश्वास योजना (वीएसवी 2.0) 1 अक्टूबर, 2024 को लागू हुई। इसमें लंबित प्रत्यक्ष कर मुकदमों के बैकलॉग को साफ करने की क्षमता है। ये योजना अपीलीय स्तर पर लंबित मुकदमों में वृद्धि के जवाब में शुरू की गई है, जिसमें कई मामले पहले के चरणों में निपटाए जाने के बजाय अनसुलझे रह गए हैं। इस योजना को वीएसवी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

   

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