सीसीआई ने अनुचित गेमिंग ऐप लिस्टिंग के लिएगूगल और सहयोगियों के खिलाफ दिया जांच का आदेश
- Admin Admin
- Nov 28, 2024
नई दिल्ली, 28 नवंबर (हि.स.)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्ले स्टोर पर गेमिंग ऐप की लिस्टिंग में अनुचित व्यापार के लिए गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।
निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने गुरुवार को प्ले स्टोर पर रियल मनी गेमिंग ऐप की लिस्टिंग के संबंध में कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। आदेश पारित करते हुए, सीसीआई ने कहा कि आयोग महानिदेशक ('डीजी') को अधिनियम की धारा 26(1) के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का निर्देश देता है।
आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। यह जांच विंज़ो गेम्स की एक शिकायत के बाद की गई है, जिसमें गूगल पर अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग करने और चुनिंदा गेमिंग श्रेणियों को अनुचित तरीके से तरजीह देने का आरोप लगाया गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा विकृत हो रही है।
अपने 24-पृष्ठ के आदेश में नियामक ने उल्लेख किया कि डीएफएस और रमी ऐप को चुनिंदा रूप से शामिल करने से उन्हें अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।
आयोग ने अपने आदेश में कहा, प्रमुख प्ले स्टोर के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक सीधी पहुंच डीएफएस और रमी ऐप को महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है, जो संभावित रूप से अन्य आरएमजी अनुप्रयोगों को नुकसान पहुंचाती है।
सीसीआई ने उपयोगकर्ताओं द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने का प्रयास करने पर प्रदर्शित की जाने वाली गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों के बारे में भी चिंता जताई। विंज़ो ने दावा किया कि ये चेतावनियां उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं और संभावित उपयोगकर्ताओं को उसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं।
विंज़ो ने यह भी आरोप लगाया कि साइडलोडिंग और भुगतान पर चेतावनियां उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से मानक सुरक्षा उपाय थे। नियामक ने यह भी पाया कि अपने पायलट कार्यक्रम और विज्ञापन नीतियों के लिए गूगल के औचित्य असंगत और अस्पष्ट थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव