मिलावट के खिलाफ अभियान-शुद्ध आहार मिलावट पर वार

जयपुर, 19 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में संचालित “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टीम द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध अलवर, जयपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालोर, राजसंमद, झुंझुनूं, बीकानेर, सहित अन्य जिलों के खाद्य प्रतिष्ठानों पर दो माह में बड़ी कार्रवाई की गई। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के तहत 16 असुरक्षित पैक्ड खाद्य पदार्थों पर आगामी दो माह के लिए वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश के 13 संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गये हैं।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ द्वारा असुरक्षित खाद्य पदार्थों वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभामंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा भगवत सिंह के पर्यवेक्षण में मई व जून माह 2026 के दौरान विभिन्न जिलों में सघन निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट में अनेक प्रतिष्ठित ब्रांड्स के पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि पैक्ड खाद्य पदार्थों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए जाने पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है। इन पैक्ड खाद्य पदार्थों में घी मधु सरस घी बैच नम्बर 1 व 3 निर्माता फर्म एवेरी डेरी ट्रेडर्स, बावाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, डेरी ब्राइट घी बैच नंबर - डीवी/10/2025 निर्माता फर्म - कृष्णा फूड प्रोडक्ट्स, बावाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, मिक्सचर ऑल इन वन नमकीन बैच नंबर - 03 (शगुन ब्राण्ड) निर्माता फर्म - बीकानेर फूड प्रोडक्ट्स-बीकानेर, प्रेमा ब्राण्ड घी बैच नंबर - 04 निर्माता फर्म - महादेव फूड प्रोडक्ट्स, हिसार, हरियाणा, वन्धु ब्राण्ड बफैलो घी बैच नंबर - स्म्01001 निर्माता फर्म - लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड, नवी मुंबई, वन्धु ब्राण्ड काऊ घी बैच नंबर स्म् 01001 निर्माता फर्म लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड, नवी मुंबई, पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) बैच नंबर - 2605 निर्माता फर्म - त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्रा. लि., पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली के पैक्ड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी प्रकार मिल्क फैट (टोपर ब्राण्ड) निर्माता फर्म - मैसर्स अजय फूड प्रोडक्ट्स, ध्रावास, बालेसर, सत्तान, जोधपुर, घी के बैच नंबर - 92 (मारवाड़ की शान - सारस ब्राण्ड) निर्माता फर्म - मैसर्स जय माँ आशापुरी, आदर्श स्कूल के पास, जालौर, घी (श्री आहार ब्राण्ड) बैच नंबर - 004, निर्माता फर्म - मैसर्स मोहित जैन, जैन मंदिर के निकट, बालेसर, जोधपुर, घी (शुभ ब्राण्ड) बैच नंबर - 005 निर्माता फर्म - मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्ट्स हनी इंडस्ट्री, मसमा, तहसील ओलपाड, जिला सूरत (गुजरात), घी (शुभ ब्राण्ड) बैच नंबर - 004 निर्माता फर्म - मैसर्स श्री वीर मिल्क प्रोडक्ट्स हनी इंडस्ट्री, मसमा, तहसील ओलपाड, जिला सूरत (गुजरात), घी (धेनुश्री ब्राण्ड) बैच नंबर - ।-03निर्माता फर्म - मैसर्स धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर, घी (डेयरी अनमोल ब्राण्ड) बैच नंबर - 04निर्माता फर्म - मैसर्स एवरी डेयरी ट्रेडर्स, बावाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली सहित नमकीन (सोलंकी मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड)निर्माता फर्म - मैसर्स एस. मिष्ठान भण्डार, तिया माताजी मंदिर के पास, घास मण्डी रोड, जोधपुर के पैक्ड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

डॉ. टी.शुभमंगला ने बताया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के लूज़ नमूने असुरक्षित पाए जाने के कारण अनेक खाद्य संस्थानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। इनमें पनीरदृ मेसर्स गर्ग डेयरी, होली चौक, अलवर, शकील पनीर भण्डार, बदरपुर, अलवर एवं अमन होटल, बकताल की चौकी, अलवर, आइस कैंडी -एस.के. आइसक्रीम, मालाखेड़ा रोड, लक्ष्मणगढ़, अलवर व अनमोल आइसक्रीम, नवाबपुरा मोहल्ला, अलवर, पिस्ता कटिंग-मेसर्स मनीष कुमार नरेश कुमार, गणेश चौक, बेलखेड़ा, अलवर, यूज्ड कूकिंग ऑयल- मेसर्स देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड (केएफसी), एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक मार्ग, जयपुर एवं मेसर्स सम्राट, किंग्स रोड, अजमेर रोड, जयपुर, मेरीनेटेड चिकन- शारदा इंटरप्राइजेज एक्सॉटिक मार्ट, राजा पार्क, जयपुर, बाजरा-अग्रवाल किराना स्टोर, खेतड़ी, झुंझुनूं, सौंफ- विक्रेता अमित अवस्थी पिपरडा, राजसमंद, मावा एवं पनीर - पारस मिल्क प्रोडक्ट्स, चोरपुर, ममोधन, बसेड़ी, धौलपुर तथा घी गोदारा डेयरी, रोड़ावाली, हनुमानगढ़ शामिल है।

विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे जनस्वास्थ्य के हित में मिलावट संबंधी किसी भी अनैतिक गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दें, ताकि मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

---------------

   

सम्बंधित खबर