सोनमर्ग के तीन होटल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज
- Admin Admin
- Oct 24, 2025
गांदरबल, 24 अक्टूबर (हि.स.)। गांदरबल पुलिस ने सोनमर्ग के तीन होटल मालिकों के खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। इन होटलों पर विदेशी पर्यटकों का विवरण निर्धारित समय के भीतर विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) को प्रस्तुत न करने का आरोप है।
एक बयान के अनुसार सोनमर्ग क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण अभियान के बाद एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल (जेकेपीएस) की देखरेख में यह कार्रवाई की गई।
जाँच के दौरान यह पाया गया कि होटल माउंट व्यू, होटल इंपीरियल रिज़ॉर्ट और होटल विलेज वॉक, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 17 के तहत आवश्यक विवरणों की समय पर सूचना दिए बिना विदेशी नागरिकों को ठहरा रहे थे।
उल्लंघनों का संज्ञान लेते हुए सोनमर्ग पुलिस स्टेशन ने होटल मालिकों के खिलाफ अधिनियम की धारा 8/23(बी) के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर - एफआईआर संख्या 25/2025, 26/2025 और 27/2025 दर्ज कीं।
पुलिस ने ज़िले के सभी होटल और गेस्टहाउस मालिकों, खासकर विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले मालिकों से कानूनी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और मेहमानों का विवरण तुरंत एफआरओ को सौंपने का आग्रह किया है।
गंदरबल पुलिस ने कहा कि वे कानून लागू करने और आतिथ्य क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता



