तीन वर्ष से कम आयु के गौवंश को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं

जयपुर, 6 फ़रवरी (हि.स.)। इस वर्ष भी 12 से 20 फरवरी तक करौली जिले में शिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पशु मेले में पशु खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। जिनमें जमाबंदी की नकल, पहचान पत्र की प्रति, क्रय किये गये पशु को कृषि कार्य अथवा दुग्ध उत्पादन में उपयोग लेने का शपथ पत्र आदि दस्तावेज हैं।

इस दौरान क्रेता को खरीदे गये पशु को एयरटेक लगवाना एवं पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करवाना आवश्यक है। साथ हीए पशु के परिवहन के लिए बडे ट्रक (142 इंच व्हील बेस) में छह बडे़ पशुओं से अधिक नहीं होने चाहिए तथा वाहन में इन मवेशियों के पैरों के नीचे कुशन एवं साईड में बोरी अथवा टाट लटकाने होंगे ताकि उनकी खाल नहीं छिले। पशु परिवहन के समय वाहन के साथ मवेशियों की देखभाल एवं चारा पानी के लिए श्रमिक सहायक भी होना जरूरी है। पशुओं का लदान एवं उतार चढ़ाव ढलान वाले रैम्प पर करना होगा। तीन वर्ष से कम आयु के गौवंश को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

   

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