किश्तवाड़ में बोतलों और कनस्तरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: डीएम

जम्मू,, 13 मई (हि.स.)। जन सुरक्षा और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से किश्तवाड़ के जिला उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने एक अहम आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा में बोतलों, कनस्तरों या किसी भी अनधिकृत कंटेनर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासन को ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि कुछ फ्यूल स्टेशन अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल को बोतलों और डिब्बों में बेच रहे हैं, जिससे आगजनी, विध्वंस और अन्य दुरुपयोग जैसी गंभीर घटनाएं होने की आशंका बनी हुई थी। आदेश में कहा गया है कि यह गतिविधि जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।

यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत उपायुक्त को प्राप्त शक्तियों के तहत लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी किश्तवाड़ को आदेश के कड़ाई से पालन और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस आदेश की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए जिला वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों और सरकारी कार्यालयों में नोटिस के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।

यह कदम किश्तवाड़ में ज्वलनशील पदार्थों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता

   

सम्बंधित खबर