विवादित वीडियो मामले में महिला पार्षद ने किया पांच करोड़ रुपए का मानहानि का दावा

जयपुर, 30 जनवरी (हि.स.)। ग्रेटर नगर निगम के वार्ड संख्या 127 की बीजेपी पार्षद ने अवैध निर्माण से जुडे विवादित वीडियो बनाए जाने के मामले में प्रतिवादी मोहन सेतिया व अन्य के खिलाफ पांच करोड रुपए का मानहानि का दावा किया है। एडीजे क्रम-8 महानगर प्रथम ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को पाबंद किया है कि वह विवादित वीडियो का प्रसारण नहीं करे। अदालत ने यह आदेश पार्षद जयश्री गर्ग के मानहानि दावे पर दिए।

वादी के अधिवक्ता पंकज खन्ना ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई 2024 की रात मोहन सेतिया नाम के व्यक्ति ने उसके मोबाइल नंबर पर एक यूट्यूब चैनल का वीडियो भेजा। इसमें बिना पूरी जानकारी के मकानों के वीडियो दिखाकर झूठे तथ्य पेश किए और इनमें से कुछ बिल्डिंग तो उनके वार्ड में ही नहीं थीं। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। यह व्यक्ति पहले भी परिवादिया ने पैसे की मांग कर चुका है। इसके बाद 17 जुलाई को मोहन सेतिया एक महिला के साथ उनके घर आया और इधर-उधर की ब्लैकमेलिंग की बातें कर परिवादिया को डराने-धमकाने लगे। उन्होंने वीडियो को वायरल करने और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा व चरित्र को भी बदनाम करने की धमकी दी। मोहन ने उसे कहा कि वह 5 लाख रुपए दे तो वह वीडियो वायरल करने से रोक सकता है। जिस पर परिवादिया ने मोहन को जाने के लिए कहा। इस वीडियो में परिवादिया के फेसबुक अकाउंट से नाम व फोटो लेकर उन्हें बदनाम किया है और प्रतिवादी ने केवल ब्लैकमेलिंग व आर्थिक लाभ के लिए ही यह वीडियो बनाया है। ऐसे में परिवादी को मानसिक प्रताडना झेलनी पडी और उसका समाज में अपमान हुआ। ऐसे में उसे मानहानि के तौर पर पांच करोड रुपए का मुआवजा दिलाया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

   

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