शारीरिक कमजोर महिला से दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 31 अक्तूबर को सुनाई जाएगी सजा
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- Oct 30, 2025
नैनीताल, 30 अक्टूबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के भीमताल क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शारीरिक रूप से कमजोर-अपने नित्य कर्म भी न कर पाने और बहुत मुश्किल से बोल पाने वाली 38 वर्षीय अविवाहित महिला के साथ दुष्कर्म के अभियोग में अजय कुमार आर्या पुत्र स्व. पुरुषोत्तम निवासी सांगुड़ी गाँव, भीमताल को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने अभियुक्त की सजा सुनाने के लिए 31 अक्तूबर 2025 की तिथि नियत की है।
यह मामला 19 सितंबर 2024 को प्रकाश में आया था। पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना इसी वर्ष होली से कुछ दिन पूर्व की है, जब पीड़िता घर में अकेली थी। उसी दौरान अजय कुमार आर्या उसके कमरे में आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो वह उसे जान से मार देगा। कुछ समय बाद जब पीड़िता की भाभी ने लंबे समय से मासिक धर्म न होने की जानकारी ली और चिकित्सक को दिखाया, तो जांच में स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था और वह गर्भवती है।
घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता की भाभी ने थाने में अजय कुमार आर्या के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नैनीताल सुशील कुमार शर्मा ने की और न्यायालय में आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए।
पीड़िता ने न्यायालय में दिए बयान में कहा कि घटना के समय वह घर में अकेली थी, और अजय ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त पूर्व में भी कई बार उसके साथ बलपूर्वक संबंध बना चुका था।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी



