निगम ने गदंगी और लाइसेंस नियमों की पालना नहीं करने पर 6 प्रतिष्ठानों को किया बंद
- Admin Admin
- Mar 25, 2025

जयपुर, 25 मार्च (हि.स.)। गदंगी फैलाने ओर लाइसेंस निमयों की पालना नहीं करने पर ग्रेटर निगम ने 6 प्रतिष्ठानों को मंगलवार को बंद करवा दिया।
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि सांगानेर जोन में संचालित रेस्टोरेंन्ट को बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरांत भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाए जाने तथा लाइसेंस उपविधियों की पालना नहीं किए जाने पर प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। जिसके अंतर्गत गिरधर मार्ग मालवीय नगर में एआरएन होटल्स एण्ड रिसोर्ट, जेएलएन मार्ग पर बिस्ट्रो, राजापार्क में ब्ल्यू बर्ड होटल एण्ड रेस्टोरेंट, भवानी सिंह रोड स्थित संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल की धर्मराज केंटीन, मालवीय नगर में पिकसिटी हॉस्पीटीलिटी सर्विस और गिरधर मार्ग मालवीय नगर में क्वीन हब को नियमानुसार 30 दिवस या आरएमए लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) नवीनीकरण करवाए जाने तक (जो भी पहले हो) के लिए बंद किया गया है। मौके पर बंद किए गए प्रतिष्ठानों में बहुत गंदगी भी पाई गई है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि ग्रेटर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आइसक्रीम व आइसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आरएमए ट्रेड लाइन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी। इसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश