हत्या के 14 आरोपितों को न्यायालय ने ठहराया दोषी, फैसला सुरक्षित

दक्षिण सालमारा (असम), 19 नवंबर (हि.स.)। हत्या के एक मामले में आज न्यायालय ने 14 लोगों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। दक्षिण सालमारा मानकाचर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 14 लोगों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने मानकाचर में हुई हत्या के लिए धारा 447/326/302 आईपीसी के तहत 14 आरोपितों को दोषी ठहराया। अदालत 21 नवंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

पीड़ित के परिवार ने मानकाचर पुलिस थाने में 17 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपित इच्छाम गनी अन्य 16 आरोपितों के कहने पर पुरान दीयर गांव के मोहक्कर हुसैन के तालाब पर गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। पिता को बचाने के लिए गए पुत्र अब्दुर रौप पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों को गाजरीकांडी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसके बेटे अब्दुर रौप को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पिता मोहक्कर हुसैन को बेहतर इलाज के लिए ग्वालपाड़ा भेज दिया गया। मामला अदालत पहुंचा। इसके मुख्य आरोपित इचम गनी की इसी बीच मौत हो गई।

दक्षिण सालमारा मानकाचर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज एक महिला समेत 14 आरोपितों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोपितों में उमर फारूक, रफीकुल इस्लाम, अशुरुद्दीन, उजीर मोहम्मद, शाह जमाल, आलिया बीबी, कमाल अकंद, रफीकुल हक, सम्राट अकंद, राणा अकंद, रसूल उद्दीन, अक्कास अली, नजरुल इस्लाम तथा शादवाल अकंद शामिल हैं। 21 नवंबर को अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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