ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 93 लाख रुपये की भूमि धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली

श्रीनगर, 19 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने प्रवासी भूमि और खड़े पेड़ों से संबंधित फर्जी समझौतों से जुड़े 93 लाख रुपये के भूमि धोखाधड़ी मामले में बडगाम जिले में घर की तलाशी ली।

अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340 और 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 17/2026 के संबंध में बडगाम के सेमसान इलाके में तलाशी ली गई।

यह मामला धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें जावलपोरा, बडगाम के आरोपी गुलाम मोहि-उद-दीन डार और बेंगलुरु उत्तर, कर्नाटक के सूम नाथ कौल जो वर्तमान में जानीपुर जम्मू में रहते हैं शामिल हैं। जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर फर्जी समझौतों के माध्यम से पुलवामा जिले के द्रुसु में पांच कनाल प्रवासी भूमि और बिजबेहरा में 300 खड़े पेड़ खरीदने के लिए प्रेरित किया गया था।

   

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