चार साल की तलाश के बाद आर्थिक अपराधी गिरफ्तार

श्रीनगर, 2 अक्टूबर (हि.स.)। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने रेशी मोहल्ला, खार दूरी, शहीद गंज, श्रीनगर निवासी खालिद साहनी पुत्र फारूक साहनी के खिलाफ लंबे समय से लंबित वारंट को सफलतापूर्वक तामील किया है।

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, यह वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैलू, जिला अनंतनाग की अदालत द्वारा 03.12.2021 को धारा 512 सीआरपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में दर्ज एफआईआर संख्या 38/2018, धारा 419 और 420 आरपीसी के संबंध में जारी किया गया था।

उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति पिछले चार वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था। बयान में आगे कहा गया है, विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने 10 अक्टूबर, 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे आज अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया और उसे श्रीनगर सेंट्रल जेल में रखने का निर्देश दिया।

इस गिरफ्तारी के साथ, लंबे समय से लंबित 512 सीआरपीसी वारंट को सफलतापूर्वक तामील किया गया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि आर्थिक अपराधों में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, चाहे वे कानून से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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