होटल, खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिष्ठानों को जंग लगे चाकू-ब्लेड का इस्तेमाल न करने के निर्देश
- DSS Admin
- Jun 18, 2026
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देशभर में होटल और खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रसंस्करण, कटाई और पैकेजिंग में केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड तथा अन्य कटिंग उपकरणों का ही उपयोग करें।
एफएसएसएआई ने गुरुवार को सलाह जारी करते हुए कहा कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जंग लगे, टूटे-फूटे, चिप्ड या खराब कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भोजन में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है।
एफएसएसएआई के प्रमुख निर्देशों में केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड व कटिंग उपकरणों का उपयोग करने के साथ उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव करने, सफाई, सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
एफएसएसएआई
ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ फू़ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
यह कदम हाल ही में खाद्य पैकेजिंग में स्टेपल पिन के उपयोग पर रोक लगाने के बाद खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
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