
जींद, 21 मार्च (हि.स.)। पंजाब पुलिस द्वारा खनौरी पंजाब बार्डर से आंदोलनरत किसानों हटाए जाने के बाद शुक्रवार दातासिंह वाला बार्डर खुला-खुला नजर आया। शुक्रवार को ट्रायल के तौर पर हल्के वाहन निकाले गए। अहतियात के तौर पर हरियाणा बार्डर पर पुलिस तैनात है। शुक्रवार को मार्ग की सफाई का कार्य जारी रहा। वहीं खनौरी बार्डर पर भी पंजाब पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा और पंजाब के किसानों द्वारा छोड़े गए टै्रक्टर ट्रालियां व अन्य वाहनों तथा पक्के मार्चों को हटाने का कार्य किया।
गौरतलब है कि गुरूवार को पंजाब पुलिस खनौरी बॉर्डर पर किसानों के ट्रैैक्टर ट्रालियां व अन्य वाहन तथा पक्के मोर्चे हटा दिए थे। वहीं हरियाणा के दाता सिंह वाला बार्डर को खोल दिया गया था। दर्जनभर जेसीबी, हाइड्रा मशीनों के सहारे बेरिकेडिंग हटा दी गई थी।
जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसारए अब जींद जिले की सीमाओं के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने, भडक़ाऊ भाषण देने या लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्तेजक संगीत बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशी
शुक्रवार को जानकारी देेते हुए जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। आदेशों का पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा