गांजा तस्कर को 10 वर्ष कारावास व 2 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा

पूर्णिया, 30 अक्टूबर (हि.स.)। गांजा तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को दस वर्ष कारावास व 2 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यह सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विक्रम कुमार के न्यायालय में

डगरूआ थाना कांड सं० 223/2021 के तहत अभियुक्त तपस राय उम्र 25 वर्ष थाना पुंडीबड़ी, जिला कूचबिहार (प० बंगाल) को सुनाई गई है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 7 अगस्त 2021 की रात्रि जितेंद्र कुमार सहायक अवर निरीक्षक डगरूआ पुलिस बल के साथ बेलगच्छी चौक के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। रात्रि 1:20 पर एक टाटा मैजिक वाहन निबंधन सं० डब्लू बी 63 टी सी 0023 को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रोक कर दो व्यक्ति उसमें से भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर एक व्यक्ति (अभियुक्त) को पकड़ लिया। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर उसके डाला में अनानास के बीच छिपाकर रखा गया तीन पैकेट में 32 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / नंदकिशोर सिंह

   

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