14 अगस्त तक कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा, लापरवाही पर बैंक प्रबंधकों पर होगी एफआईआर
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- Aug 12, 2025
मीरजापुर, 12 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों को 14 अगस्त 2025 तक हर हाल में अपना बीमा कराने का निर्देश दिया गया है। जिन किसानों के पास केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) नहीं है या जिनका बैंक खाता एनपीए में है, वे निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा अतिवृष्टि, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा नहीं मिल सकेगा।
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग एवं बैंकर्स के साथ बैठक कर बीमा प्रीमियम जमा और अपलोड प्रगति की समीक्षा करते हुए यह चेतावनी दी। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि केसीसी धारक किसानों के खातों से प्रीमियम की राशि काटकर 20 अगस्त तक शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी किसान का बीमा न होने के कारण उसे फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है तो संबंधित बैंक जिम्मेदार होगा, बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और मुआवजे की राशि भी उसी बैंक से वसूली जाएगी। जिलाधिकारी ने सहकारी बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों और एआर कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है या उनका खाता एनपीए में है, उनकी सूची उप निदेशक कृषि से प्राप्त कर अभियान चलाकर 14 अगस्त तक जन सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा कराना सुनिश्चित करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा



