हिसार : नर नील गाय को मारने के आदेश देने वाला प्रावधान निरस्त करे सरकार: चन्द्र सिंह सहारण

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने सरकार के फैसले पर जताया रोष

शीघ्र ही उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेगी सभा

हिसार, 8 फरवरी (हि.स.)। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के जिला अध्यक्ष

एडवोकेट चन्द्र सिंह सहारण ने राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन

करके नर नील गाय को मारने की अनुमति दिए जाने के प्रावधान को गलत बताया है। उन्होंने

कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला बिश्नोई समाज व वन्य जीव रक्षों की भावनाओं को ठेस

पहुंचाने वाला है।

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के जिला प्रधान एडवोकेट चन्द्र सिंह सहारण

ने शनिवार को कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक

में नर नील गाय को मानने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि

नील गाय, हिरण व अन्य वन्य जीव प्रकृति की शोभा है और इनको मारने की अनुमति देना कतई

सही नहीं है। राज्य सरकार के इस फैसले से बिश्नोई समाज व वन्य जीव प्रेमियों की भावनाओं

को ठेस पहुंची और इससे समाज में रोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह एवं पार्टी

के वरिष्ठ नेताओं से अपील की कि वे बिश्नोई समाज व वन्य जीव प्रेमियों की भावनाओं का

सम्मान करते हुए इस संशोधन पर रोक लगाए औरर नर नील गाय को मरने का आदेश देने वाला संशोधन

निरस्त करें। जिला अध्यक्ष ने बताया कि शीघ्र ही इस संबंध में बैठक बुलाकर उपायुक्त

के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि उन्हें बिश्नोई

समाज व वन्य जीव प्रेमियों की भावनाओं से अवगत करवाया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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