गुरुग्राम: पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के दोषी को 7 साल की कैद
- Admin Admin
- Nov 21, 2024
-आरोपी को 7 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 21 नवंबर (हि.स.)। पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के एक दोषी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2022 को अपराध शाखा सेक्टर-17 गुरुग्राम की पुलिस को एक सूचना थाना खेडक़ी दौला में डकैती के केस में फरार चल रहे आरोपियों को लेकर सूचना मिली। सूचना देने वाले ने बताया कि वे अवैध हथियारों के साथ गांव बजघेड़ा की तरफ से गुरुग्राम जा रहे हैं। इस सूचना पर अपराध शाखा की पुलिस टीम ने गांव बजघेड़ा के पीछे नाले की तरफ नाका लगाकर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसको रोकने का इशारा करने पर बाइक सवार व्यक्ति ने बाइक को नहीं रोका तथा बैरिगेट में टक्कर मार दी। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसी दौरान बाइक गिर गई व वह व्यक्ति भागने लगा। भागते हुए उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस टीम ने व्यक्ति को आत्मसमर्पण में हवाई फायर किया। उस व्यक्ति ने भागते हुए पुलिस टीम पर दो और फायर किए। इसके बाद पुलिस टीम ने उस व्यक्ति के पैर पर गोली मारी। इस मामले में बजघेड़ा थाना में केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू करके गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मोहित निवासी गांव झोझू कलां जिला चरखी दादरी के रूप में हुई थी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस केस में आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को धारा 307 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा, धारा 332 आईपीसी के तहत 3 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 353 आईपीसी के तहत 2 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 25(1बी)(ए) शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सुजा सुनाई है। धारा 27(1) शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा