गुरुग्राम: जीजा की हत्या के आरोपी साले को अदालत ने दी उम्रकैद की सजा 

-वर्ष-2022 में हुई थी यह घटना

गुरुग्राम, 29 जनवरी (हि.स.)। गोली मारकर जीजा की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी साला को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्र कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 26/27 जून 2022 की रात को थाना सेक्टर-10 में एक सूचना बसई एनक्लेव गुरुग्राम में एक व्यक्ति हरविंदर के गोली लगने के संबंध में प्राप्त हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। वहां पर पता चला कि गोली लगने हरविंदर की मृत्यु हो गई है। मृतक के भतीजे ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि उसके चाचा हरविंदर के साले ने इसके चाचा को गोली मार दी। जिससे इसके चाचा की मृत्यु हो गई। जिस पर थाना सेक्टर-10 गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया।

इस केस में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी की पहचान की पहचान नवीन निवासी गांव डीघल जिला झज्जर के रूप में हुई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थ, जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। बुधवार 29 जनवरी 2025 को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को धारा-302आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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