-गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए हादसा होने पर छह गोतस्कर घायल भी हुए
-सभी गौतस्करों को उपचार के लिए बाद किया गिरफ्तार
-गलत दिशा में व तेज गति से चला रहे थे गाड़ी
गुरुग्राम, 14 नवंबर (हि.स.)। गलत दिशा में तेज गति से गाड़ी चलाने पर गौतस्करों की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में एक तस्कर की मौत हो गई व छह घायल हो गए। घायल तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिव प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि मृतक गौ-तस्कर के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनो को सौंपा जाएगा।
जानकारी के अनुसार कॉव प्रोटेक्शन सैल गुरुग्राम की पुलिस टीम को गश्त के दौरान बस स्टैंड मानेसर के पास सडक़ किनारे कुछ लोग एक पिकअप गाड़ी में गायों को भरते हुए नजर आए। जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी को देखा तो उन व्यक्तियों ने अपनी पिकअप गाड़ी को पचगांव-बिलासपुर की तरफ भगा लिया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन गाड़ी काफी दूर निकल चुकी थी। पचगांव चौक पर जाम होने के कारण पुलिस टीम ने उस गाड़ी को पकड़ लिया। पिकअप चालक द्वारा पुलिस टीम को पीछे आता देखकर पिकअप चालक ने अपनी गाड़ी को तेज भगाकर दांई तरफ गलत दिशा में डिवाईडर पर चढ़ाकर पार कराना चाहा। इस दौरान गाड़ी डिवाईडर पर चढक़र पलट गई। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा गाड़ी में बैठे व्यक्ति/गई तस्करों को काबू कर लिया।
पकड़े गए आरोपियों में मुन्ना निवासी गांव आकेड़ा (नूंह), माफिक अली निवासी गांव सुडाका (नूंह), मुबारिक उर्फ उटावङिया निवासी गांव सुडाका (नूंह), शौकिन उर्फ सुन्डा निवासी गांव सालाहेड़ी (नूंह), इरसाद उर्फ लंगङा निवासी गांव रहणा (नूंह) तथा सलाम निवासी गाँव जवाहर, जिला अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) के रुप में कराया। पुलिस टीम द्वारा जब पिकअप गाड़ी की जांच की तो एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे दबा हुआ मृत अवस्था में मिला। काबू किए गए जब मृत व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होनें उसका नाम सहजाद निवासी गांव सालाहेड़ी (नूंह) बतलाया। पलटी हुई गाड़ी में चार गाय बन्धी हुई थी। गोतस्करों ने बेरहमी से ठूंसकर गाड़ी में भरा हुआ था।
पुलिस थाना मानेसर में सभी छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पिकअप गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड को ख्ंागाला गया तो पता चला कि मृतक आरोपी सहजाद के खिलाफ हत्या करने का प्रयास व गौ-तस्करी करने के दो केस गुरुग्राम में तथा तीन केस नूंह में दर्ज हैं। आरोपी शौकिन उर्फ सुन्डा के खिलाफ जिला रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम व रोहतक के विभिन्न थानों में हत्या करने का प्रयास, गौ-तस्करी, पोक्सो अधिनियम, चोरी इत्यादि अपराधों के 18 केस दर्ज हैं। दो मामलों में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया हुआ है। आरोपी ईरसाद के खिलाफ गौ-तस्करी, मारपीट करने व धमकी देने के सम्बन्ध में जिला गुरुग्राम व जिला नूंह में कुल तीन केस दर्ज हंै। आरोपी माफिक अली व आरोपी मुबारिक के खिलाफ जिला नूंह में एक-एक केस दर्ज है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा