गुरुग्राम: शिक्षकों ने 2012 में बने नियम लागू करने के लिए मंत्री को सौंपा ज्ञापन 

-2012 में बने सर्विस नियम, 2012 के बाद लगे अध्यापकों पर हो लागू

गुरुग्राम, 25 जनवरी (हि.स.)। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा-421 जिला गुरुग्राम की जिले व खंड के पदाधिकारी का एक दल संघ के जिला प्रधान अशोक प्रजापति के नेतृत्व में शनिवार काे मंत्री राव नरबीर सिंह से उनके निवास स्थान पर मिला। जिसमें संघ ने तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एसीपी व पदोन्नति में 12वीं में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता का नियम बनाया थाए जो कç सभी पर लागू कर दिया गया।

शिक्षक्षाें ने बताया कि यह नियम उन शिक्षकों पर भारी पड़ा।

जिन्होंने 2012 से पहले विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। क्योंकि 2000 से पहले जो भी जेबीटी का कोर्स होता था। उसमें अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 12वीं में मिनिमम अंकों की शर्त 40 प्रतिशत होती थी, जिससे बहुत से अनुसूचित जाति वर्ग व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 12वीं में अंकों में छूट लेकर जेबीटी कोर्स किया था। इस कोर्स के आधार पर विभाग में वर्ष 2011 तक नौकरी ली थी परंतु तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2012 में ऐसे नियम बना दिए जिससे प्रदेश में 4000 अध्यापकों के एसीपी व पदोन्नति अटक कर रह गई, जिनसे उनका काफी नुकसान हो रहा है।

मंत्री राव नरबीर सिंह नेे आश्वासन दिया कि यह नियम 2012 के बाद लगे अध्यापकों पर ही लागू होना चाहिए। उन्होंने संघ को बताया कि इस बारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रयास रहेगा कि यह नियम 2012 के बाद लगे अध्यापकों पर ही लागू हो।

संघ के जिला संरक्षक दुष्यंत ठाकरान और महासचिव विवेक जैमिनी ने प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में मंत्री के सामने मांग रखी। जिसका उन्होंने शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया। संघ के जिला वरिष्ठ उप्रधान रामचंद्र यादव और अशोक कादियान जिला कोषाध्यक्ष ने गुरुग्राम जिले में दिल्ली की तरह 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता लागू करने के लिए मांग रखी। जिस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में बलविंदर धारीवाल, विनोद शौकीन खंड प्रधान, सुरेंद्र कार्टरपुरी आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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