गुरुग्राम: अवैध हथियार रखने के दो दोषियों को दस साल व एक को चार साल की कैद

गुरुग्राम, 4 अप्रैल (हि.स.)। अवैध हथियार रखने व बेचने के मामले में यहां की अदालत ने तीन आरोपियों में से दो को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और तीसरे को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2020 को नेशनल हाइवे-48 नजदीक पचगांव चौक जिला गुरुग्राम से अभिषेक उर्फ गब्बर नामक एक युवक 25 देशी कट्टे व दो जिंदा कारतूस सहित काबू किया गया था। अवैध हथियार बरामद किए जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना मानेसर में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ गब्बर निवासी भूढ़ा किशनगढ़ी जिला अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश), अभिषेक उर्फ जीतू निवासी नंगला बिहारी जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) व सुनील निवासी रामपुर जिला अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी।

आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा उनके खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों अभिषेक उर्फ गब्बर व अभिषेक उर्फ जीतू को धारा 25(1बी)(ए) शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा धारा 27(7)(1) शस्त्र अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपयेजुर्माने की सजा, धारा 25(8)शस्त्र अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा आरोपी सुनील धारा 25(1बी)(ए) शस्त्र अधिनियम के तहत 04 वर्ष की कैद व 04 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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