गुरुग्राम: अवैध मादक पदार्थ रखने के जुर्म में  महिला समेत दो को दस साल की सजा  

-दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

गुरुग्राम, 15 नवंबर (हि.स.)। यहां की एक अदालत ने अवैध मादक पदार्थ सहित पकड़े गए एक महिला आरोपी सहित दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार 25 जून 2020 को नजदीक पुराना टोल प्लाजा बिलासपुर जिला गुरुग्राम से एक युवक व एक महिला को 64.380 किलोग्राम अवैध गांजा (मादक पदार्थ) सहित काबू किया था। आरोपियों की पहचान मोहम्मद जहीर व अल्का दोनों निवासी त्रिलोकपुरी (दिल्ली) के रुप में हुई थी। आरोपियों के कब्जा से अवैध गांजा बरामद होने पर इनके विरूद्ध थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में एनडीपीएस एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत द्वारा आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

   

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