प्रेम विवाह करने वाले युगल को हाईकोर्ट ने दी पुलिस सुरक्षा

जोधपुर, 20 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थाना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लव मैरिज करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है।

जोधपुर निवासी पूजा गहलोत और अरविन्द भाटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत याचिका पेश कर बताया कि उन्होंने आपस में आर्य समाज जोधपुर में लव मैरिज की है लेकिन पूजा गहलोत के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने यह मांग की थी कि जोधपुर पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया जाए कि वे लव मैरिज करने वाले इन बालिग प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने सुनवाई के बाद लव मैरिज करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

   

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