बदरीनाथ एसटीपी प्लांट से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट सख्त
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- Feb 28, 2025
-तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश
नैनीताल, 28 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ में स्थापित किए जा रहे एसटीपी प्लांट से भागीरथी नदी में हो रहे संभावित प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जनहित याचिका डिंपल दुबे और अन्य ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि बदरीनाथ में बन रहे एसटीपी प्लांट से सीवर का पानी भागीरथी नदी को प्रदूषित कर रहा है। साथ ही, प्लांट की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है और इसे प्रस्तावित स्थान के बजाय अन्यत्र स्थापित किया गया है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन पर खतरा पैदा हो सकता है।वहीं, जल संस्थान ने कोर्ट में जवाब देते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि एसटीपी प्लांट से कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) चमोली ने शपथपत्र देकर भी यह दावा किया कि प्लांट से कोई लीकेज नहीं हो रहा है और इसकी क्षमता 0.26 एमएलडी है।कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पेयजल सचिव को निर्देश दिया कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाए। इसमें पीसीबी और जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा के एक-एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / लता



