मेघालय के ‘हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल’ पर प्रतिबंध, अगले पांच साल तक रहेगा प्रभावी

नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय में अलगाववादी एजेंडा चलाने के चलते ‘हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल’ (एचएनएलसी) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की। प्रतिबंध 16 नवंबर से अगले पांच सालों के लिए लागू होगा।

अधिसूचना के अनुसार संगठन ने मेघालय की खासी और जयंतिया जनजाति बहुल इलाकों को देश से अलग करने की घोषणा की है। वे धन वसूली और नागरिकों को धमकाने की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। संगठन इसमें पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों का सहयोग ले रहा है।

पिछले पांच साल में अवैध गतिविधियों के चलते संगठन के 73 कैडर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का मत है कि हनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) की गैरकानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए काउंसिल, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ, तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी एकत्रीकरण घोषित करना आवश्यक है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा एचएनएलसी, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

   

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