पुलिस ने न्यायालय के आदेश  पर दर्ज किया तीन तलाक का मुकदमा 

नैनीताल, 10 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद भी महिलाओं का उत्पीड़न, खासकर 3 तलाक के मामले भी नहीं रुक रहे हैं। नगर के मल्लीताल निवासी एक विवाहिता ने अपने शौहर जाहिद हुसैन व ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न, तीन तलाक देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद मामला दर्ज किया है।

नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में स्थित होटल रॉयल अर्बिट निवासी पीड़िता का फरवरी 2021 में निकाह जाहिद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन, निवासी नई आबादी भीमनगर जगदीशपुरा आगरा से होटल रॉयल बैंक्वेट काठगोदाम में हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसके शौहर व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने जनवरी 2023 में महिला हेल्पलाइन हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज की। महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के दौरान भी जाहिद किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ।

पीड़िता का आरोप है कि 24 अप्रैल 2023 को जाहिद ने उसे हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर बुलाया और तीन तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, तलाक देने के बाद उसने जान से मारने की धमकी भी दी। भयभीत विवाहिता ने अगले ही दिन कोतवाली हल्द्वानी में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर पता चला कि शिकायत को महिला हेल्पलाइन हल्द्वानी से मामला मल्लीताल कोतवाली को भेज दिया था, लेकिन जब पीड़िता ने 26 जून 2024 को मल्लीताल कोतवाली जाकर सूचना मांगी तो उसे बताया गया कि महिला हेल्पलाइन से कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

थक-हारकर पीड़िता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। अंततः न्याय पाने के लिए उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जाहिद हुसैन पर तीन तलाक, जान से मारने की धमकी देने और उत्पीड़न के आरोपों में अभियोग दर्ज किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

   

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