वक्फ की भूमि पर अवैध बैनामा : जिलाधिकारी ने एफआईआर के दिये निर्देश

सहारनपुर, 23 अक्टूबर (हि.स.)। देवबंद में वक्फ सम्पत्ति पर अवैध बैनामा और अवैध मदरसा निर्माण के मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

शिकायत में बताया गया था कि देवबंद तहसील के खसरा संख्या 381 (जो कब्रिस्तान के रूप में वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत है) पर अवैध रूप से बैनामा किया जा रहा था और वहां एक मदरसे का निर्माण भी प्रस्तावित था। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वक्फ की सम्पत्ति का विक्रय या हस्तांतरण गैरकानूनी है। शिकायत में रईस अहमद द्वारा खसरा संख्या 381 की भूमि का अवैध विक्रय किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने अमान्य करार दिया।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के तहत मामले की गहन जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वक्फ सम्पत्ति से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही न हो और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यह कदम क्षेत्र में वक्फ सम्पत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों और बैनामों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / MOHAN TYAGI

   

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