
जयपुर, 16 मार्च (हि.स.)। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने रविवार को जोन-8 में आसींद नगर में आवासीय भूखंड पर बनाए गए व्यावसायिक भवन को सील किया है।
जेडीए महानिरीक्षणक कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया कि जोन-8 में अवस्थित आसिंद नगर में आवासीय भूखण्ड संख्या 195 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए निर्माणकर्ता को पूर्व में धारा 32- 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर भूखण्ड को सील किया गया था। उक्त भूखण्ड को सीलमुक्त करने के लिए भूस्वामी द्वारा राज्य सरकार की एसओपी की पालना में धरोहर राशि जमा करवाने एवं अवैध निर्माण हटाने के लिए भवन को सीलमुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर धरोहर राशि की गणना उपायुक्त जोन-8 कार्यालय से करवाई गई, जिस पर उपायुक्त जोन कार्यालय द्वारा भूस्वामी को धरोहर राशि जमा करवाने के लिए 1315034 का मांगपत्र जारी किया गया। इस पर भूस्वामी द्वारा जरिए चालान द्वारा राशि 1315034 रुपए जेडीए कोष में जमा करवाई गई। तत्पश्चात भूस्वामी द्वारा उक्त भूखण्ड से 60 दिवस की अवधि में अवैध निर्माण स्वयं के स्तर से हटाने के लिए अण्डरटेकिंग शपथ-पत्र पेश करने भूखंड को सील मुक्त किया गया। लेकिन फिर से निरीक्षण करने पर भूखंड मालिक द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इस पर इस भवन को फिर से सील किया गया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश