Harsh Dev Singh V/S Mla Mankotia जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने चेनानी विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग, सरकार को नोटिस जारी किया

Harsh Dev Singh V/S  Mla Mankotia जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने चेनानी विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग, सरकार को नोटिस जारी किया  आप को बता दें पिछले विधानसभा चुनावों में पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया से 15,611 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। नेशनल पैंथर्स पार्टी (इंडिया) के प्रमुख सिंह मनकोटिया के चचेरे भाई हैं, जिन्हें 47,990 वोट मिले थे। और चुनावों के नतीजों को लेकर हर्ष देव सिंह ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनावों को शून्य की मांग को लेकर याचिका दायर कर दी थीजम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने एनपीपी (भारत) के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह की याचिका पर भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें चेनानी खंड में 2024 के विधानसभा चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

 

 

 

 

 


 पूर्व मंत्री हर्ष देव  सिंह के वकील असीम साहनी ने पीटीआई को बताया, अदालत ने आज हमारी बात सुनने के बाद भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसे चार से पांच सप्ताह के भीतर वापस किया जा सकता है। अदालत ने गृह विभाग, चेनानी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार सहित कई अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया। वकील असीम  साहनी के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने तर्क दिया कि चेनानी विधानसभा चुनाव बड़े पैमाने पर भ्रष्ट आचरण, अनुचित प्रभाव, वोटों के लिए धर्म का उपयोग और सिंह के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी के प्रसार से प्रभावित हुआ था। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर सहित सरकारी कर्मचारियों पर चुनाव के संचालन में पक्षपात का भी आरोप लगाया

   

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