जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा को बताया कि वह डीडीसी के लिए दलबदल विरोधी कानून लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है
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- Mar 24, 2025

जम्मू, 24 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को खुलासा किया कि वह केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के लिए दलबदल विरोधी कानून लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।
पीसी विधायक सज्जाद गनी लोन के कट मोशन का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री जावेद अहमद डार ने सदन को बताया कि डीडीसी के लिए दलबदल विरोधी कानून लाने के मुद्दे पर कानूनी राय पहले ही मांगी जा चुकी है।
मंत्री ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय पहले ही मांगी जा चुकी है और कानूनी राय के आधार पर सरकार डीडीसी के लिए दलबदल विरोधी कानून लाने के मुद्दों पर विचार कर रही है। सरकार ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम/नियम 1989 में दलबदल विरोधी धारा के अभाव के आधार पर डीडीसी सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मंत्री ने कहा यह ध्यान दिया गया कि जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 18ए के तहत दलबदल के लिए नगरपालिका सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर में पहली बार 2020 में डीडीसी चुनाव हुए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता