कैथल: प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बाद भी लिपिक से लिया जा रहा था काम,पंचायत विभाग जारी किया नोटिस

पंचायत विभाग द्वारा जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को जारी नोटिस

कैथल, 5 फ़रवरी (हि.स.)। कैथल जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत स्टोर लिपिक दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बावजूद उसे अपने मूल स्टेशन फरीदाबाद न भेज कर कैथल में रोककर रखने और अतिरिक्त काम सौंपने पर विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है।

हरसौला निवासी अनिल कुमार ने हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी के पास भेजी शिकायत में बताया कि पंचायत विभाग मुख्यालय ने 30 अगस्त 2024 को दीपक कुमार की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद तत्कालीन जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 5 सितंबर 2024 को उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया था। बावजूद इसके, दीपक कुमार ने विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए एडीसी कार्यालय फरीदाबाद में ज्वाइन नहीं किया और अब तक कैथल जिले में ही ड्यूटी कर रहे हैं। अनिल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचायत विभाग के मुख्यालय ने अपने पत्र में पूछा है कि जब कर्मचारी को कार्यभार से मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, तो फिर उन्हें अतिरिक्त ड्यूटी किस आधार पर दी गई। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।‌

दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि सीईओ सुशील कुमार के छुट्टी पर जाने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही उनके पास चार्ज आया है। जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत स्टोर लिपिक दीपक कुमार को काफी समय पहले रिलीव किया जा चुका। उसकी किसी भी प्रकार की कोई सैलरी भी जारी नहीं जा रही। उसने आगे ज्वाइन किया या नहीं इस बारे में एडीसी ऑफिस फरीदाबाद ही बता सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज

   

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