कठुआ में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए डीएम का सख्त निर्देश, समय रहते नवीनीकरण कराएं, नहीं तो होगी कार्रवाई

Kathua DM issues strict instructions to arms license holders: Renew your license in time, otherwise action will be taken.


कठुआ, 22 मई । जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत शस्त्र लाइसेंस सामान्यतः 3 या 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किए जाते हैं और इसके लिए पुलिस सत्यापन सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है। नोटिस में यह भी निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पहले संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन जमा करना होगा।

निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस समाप्त होने वाले हैं, वे समय रहते नवीनीकरण कराएं। जो लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस जारी नहीं रखना चाहते, वे अपने हथियार सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत जमा कराएं। निर्धारित समय में नवीनीकरण न कराने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी इस आदेश में प्रशासन ने यह भी कहा कि कई मामलों में लोग तय प्रक्रिया का पालन नहीं करते जिससे कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। यह आदेश जिले में शस्त्र लाइसेंस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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