लद्दाख में एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतलों पर सख्त प्रतिबंध

लेह, 29 जून (हि.स.)। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के नाजुक पर्यावरण की रक्षा और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी), प्लास्टिक की पानी की बोतलों और कूड़ा-करकट फैलाने पर सख्त प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सभी को पुन: उपयोग योग्य और पर्यावरण के अनुकूल पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

प्लास्टिक के कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, थर्मोकोल से बने सजावटी सामान, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की डंडी वाले ईयरबड्स और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर सहित चिन्हित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री, भंडारण, वितरण, परिवहन और आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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