पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता उमर अयूब खान पर कसा कानूनी शिकंजा

इस्लामाबाद, 23 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता उमर अयूब खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अयूब के वकील साजिद महमूद ने इसकी पुष्टि की। यह वारंट 9 मई के दंगों से जुड़े मामले में जारी हुआ है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, उमर अयूब खान पीटीआई के बड़े नेता हैं। नेशनल असेंबली में उनका दर्जा विपक्षी नेता का है। जमानती गिरफ्तारी वारंट सरगोधा की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने जारी किया है। सरगोधा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का प्रमुख शहर है। खान को आज एटीसी के समक्ष पेश होना था। उनके वकील ने कहा कि नेशनल असेंबली के विपक्षी नेता का मेडिकल प्रमाणपत्र सरगोधा अदालत में जमा करा दिया गया है। वह 30 जनवरी को पेश होंगे।

बताया गया है कि उमर खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट मियांवाली के कमर मशानी और मूसा खेल पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई मामलों की पृष्ठभूमि में आया है। इन थानों में उमर के अलावा पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान बचर, एमएनए बिलाल इजाज, सनम जावेद और आलिया हमजा और 300 पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज है। सभी पर पाकिस्तान वायुसेना के प्रतिष्ठानों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप शामिल हैं।

फैसलाबाद एटीसी इससे पहले 22 जनवरी को इन्हीं दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में उमर और सीनेट के विपक्षी नेता शिबली फराज के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। नौ मई के दंगों में पीटीआई संस्थापक इमरान खान के खिलाफ भी केस दर्ज हैं। नौ मई के दंगों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया है। इनमें से 85 लोगों को दो से 10 साल तक की कड़ी सजा सुनाई जा चुकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद

   

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