सिरसा: विशेष रसायनों के उपयोग व भंडारण के लिए लाइसेंस अनिवार्य: डीएफएससी
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- Apr 04, 2025

सिरसा, 4 अप्रैल (हि.स.)। भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 जून 2000 और 8 जनवरी 2001 को विलायक रेफिनेट और स्लॉप अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण आदेश 2000 जारी किया गया था। इस आदेश के तहत कई विशेष रसायनों और विलायकों (सॉल्वेंट्स) के उपयोग और भंडारण के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मुकेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था 50 किलो लीटर प्रति माह से अधिक इन पदार्थों का उपयोग करती है या 20 किलो लीटर से अधिक का भंडारण किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के अंतर्गत कुछ पदार्थ जैसे एसबीपी स्पिरिट्स/एसबीपी सॉल्वेंट्स, सी-9 सॉल्वेंट्स/रैफिनेट्स, सी-6 रैफिनेट्स, पेंटेन, सिक्सन, सॉल्वेंट 90, हेक्सेन, हेप्टेन, रिसोल, एनजीएल, एमटीओ, एरोमेक्स, आयोमेक्स, फ्यूरेन ऑयल (एफओ), लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) आदि का उपयोग करने वालों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Kumar