अधिभार जमा न करने पर गैरसैंण मदिरा की दुकान का लाइसेंस निरस्त
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- Jan 16, 2025
गोपेश्वर, 16 जनवरी (हि.स.)। चमोली जिले के विकासखंड गैरसैंण में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान का समय पर अधिभार जमा न करने पर दुकान का आवंटन और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
गैरसैंण विदेशी मदिरा की दुकान से विगत अक्टूबर माह का केवल आंशिक अधिभार जमा किया गया है, लेकिन नवम्बर, दिसम्बर और 15 जनवरी 2025 तक कोई भी अधिभार जमा नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट चमोली संदीप तिवारी ने गैरसैंण मंदिरा दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिले के देवाल और मेहलचौरी में संचालित विदेशी मदिरा की दुकानों से विगत दिसंबर माह का अधिभार जमा न किए जाने पर दोनों दुकानों को अंन्तिम नोटिस भी जारी किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल