कोरबा में हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा, 11 मार्च (हि.स.)। जिले के कटघोरा में एक हत्या के मामले में आरोपित रामेश्वर बंजारे को प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस मामले में आरोपितरामेश्वर बंजारे ने लीलागर नदी में बन रहे पुल निर्माण में चौकीदारी करने वाले फिरंगी राम बंजारे की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितके खिलाफ मामला दर्ज किया था और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

न्यायालय ने आरोपितको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने शासन की ओर से पैरवी की थी।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि, आरोपितरामेश्वर बंजारे ने मृतक फिरंगी राम बंजारे को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपितने लोहे के खाट में लगे पाइप से मृतक के सिर पर वार किया था, जिससे मृतक की मौत हो गई थी।

न्यायालय के इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

   

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