बालक से कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 17 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को बालक के साथ कुकर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दाेषी काे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले 12 साल का किशोर घर से दवा लेने जा रहा था। विक्रम सिंह भारती उसे रास्ते में पकड़कर कमरे में ले गया। किशोर के मुंह में कपड़ा ठूंसा और हाथ पैर बांधने के बाद उससे कुकर्म किया। चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग पहुंचे ताे आराेपित वहां से भाग गया।

बालक के परिजनों ने विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी कर विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्याें के आधार पर न्यायालय ने विक्रम को बालक से कुकर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़

   

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