
इटानगर, 17 मार्च (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला सत्र अदालत ने सोमवार को मजीबुर रहमान नामक आरोपित को 2008 में इटानगर के गंगा मार्केट में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली दो बहनों की नृशंस हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना के लगभग 12 साल के बाद मजीबुर रहमान उर्फ अताबुर रहमान को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि बीते 6 जून, 2008 को इस जघन्य अपराध ने पूरे राज्य को हिलाकर कर रख दिया था। अपराधी रहमान को सबसे पहले 3 सितंबर, 2008 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, वह 24 अगस्त, 2012 को दो अन्य कैदियों के साथ न्यायिक हिरासत से भाग निकला और एक दशक से भी अधिक समय तक गुमनामी में रहा। फरार रहने के दौरान रहमान ने लगातार अपनी पहचान बदलकर असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक में घूमते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचता रहा।
जांचकर्ताओं का मानना है कि वह असम के माजुली में रहता था और नारायणपुर तथा लखीमपुर सहित कई स्थानों पर काम करता था, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया।
पुलिस अधीक्षक रोहित राजबीर सिंह के नेतृत्व में इटानगर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और मानव खुफिया जानकारी के संयोजन का उपयोग करके इस वर्ष उसे गिरफ्तार किया।
सोमवार को कोर्ट ने रहमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 457 और 280 के तहत दोषी ठहराया, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एसपी रोहित ने आज न्यायालय से संबंधित जानकारी दी।रहमान असम के उत्तर लखीमपुर जिले का निवासी है।
फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसपी सिंह ने कहा “यह दोषसिद्धि न केवल लंबे समय से चल रही जांच की परिणति का प्रतीक है, बल्कि यह भी पुष्ट करती है कि न्याय सुनिश्चित करने में कैपिटल पुलिस टीम के समर्पण और दृढ़ता को भी पुष्ट करती है।”
हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी