हिसार : युवक की हत्या करने के दोषी बाप-बेटे को उम्रकैद

हिसार, 18 अक्टूबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अमित सहरावत की अदालत ने एक युवक की हत्या करने के मामले में महाबीर कॉलोनी के राहुल

और उसके बेटे दीपक उर्फ दीपू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार सुनाए फैसले के

अनुसार दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया है। दोनों को 11 अक्टूबर

को अदालत ने दोषी करार दिया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार एचटीएम थाना पुलिस ने

11 अक्टूबर 2021 को केस दर्ज किया था। इस संबंध में बड़वाली ढाणी के तेजेन्द्र सैनी

ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि मैं लकड़ी मिस्त्री का काम करता हूं। हम तीन भाई व

एक बहन हैं। मैं और अश्वनी शादीशुदा हैं जबकि अतुल अविवाहित था। मेरे भाई अतुल व बड़वाली

ढाणी के दिनेश ने महाबीर कॉलोनी के दीपक उर्फ दीपू पुत्र राहुल के पास फलैक्स बोर्ड

लगाने का काम किया था। मेरे भाई अतुल ने लेबर के करीब 2500 रुपये दीपक से लेने थे।

दीपक ने उस रात अतुल को फोन करके अपने लेबर के रुपये लेने के लिए घर

बुलाया। फिर अतुल व उसका साथी दिनेश मोटरसाइकिल पर महाबीर कॉलोनी में दीपक के घर चले

गए।

वहां पहले से तैयार बैठे दीपक व उसके पिता राहुल ने मिलकर पहले दिनेश के सिर में

कुल्हाड़ी मारी तथा राहुल ने बांस का डंडा अतुल के सिर में मारा। फिर दीपक ने अतुल

के सिर में कुल्हाड़ी मारी। अतुल जमीन पर दीपक के मकान के सामने गिर गया। मैं और मेरा

चाचा अशोक सूचना मिलने पर मौका पर पहुंचे तो वहां दीपक कुल्हाड़ी लेकर अपने मकान के

सामने बैठा था। उसका पिता राहुल भी मौके पर था। हम घायल अतुल व दिनेश को नागरिक अस्पताल

में लेकर गए। वहां डॉक्टर ने मेरे भाई अतुल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नामजद बाप-बेटे

के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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