समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी के केस में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद छौक्कर को नहीं किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, 3 अक्टूबर (हि.स.)। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया की हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक छौक्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने इस जानकारी के बाद हरियाणा सरकार, ईडी और छौक्कर के वकील का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जल्द ही हाई कोर्ट इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है।

याचिका में दावा किया गया है कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रही हैं और छौक्कर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। छौक्कर और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मामला पानीपत के समालखा से खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले वीरेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया गया है कि समालखा सीट से निवर्तमान विधायक धर्म सिंह छौक्कर कानून के प्रविधानों को दरकिनार कर रहे हैं और गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने अदालतों को सूचित किया है कि वे आरोपित का पता लगाने में असमर्थ हैं, हालांकि आरोपित खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के अधिकारी अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और आरोपित निवर्तमान विधायक के साथ मिलीभगत कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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