इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर एफबीआई को नोटिस

इस्लामाबाद, 04 अक्टूबर (हि.स.)। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को नोटिस जारी कर अगले हफ्ते जवाब मांगा है। यह जानकारी एआरवाई न्यूज की खबर में दी गई है।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना-द्वितीय मामले में निचली अदालत जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। निचली अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। याचिका की सुनवाई जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने की। आज की सुनवाई में बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल 13 जुलाई से जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि 13 जुलाई को इद्दत मामले में बरी होने के कुछ घंटों बाद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना से संबंधित राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद

   

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